लखनऊ: विकास प्राधिकरण ने नक्शा पास कराने के नियम तो आसान कर दिए हैं, लेकिन 241 पुरानी अवैध कॉलोनियों को इसका फायदा नहीं मिलेगा। एलडीए ने सड़क की चौड़ाई की शर्त 9 मीटर से घटाकर 7.5 मीटर कर दी है, लेकिन जिन कॉलोनियों को 2001 में अवैध घोषित किया गया था, वहां ये बदलाव लागू नहीं होगा। सड़क की चौड़ाई कम से कम 7.5 मीटर और लंबाई 200 मीटर होनी चाहिए। सड़क सरकारी बजट से बनी होनी चाहिए, तभी उस पर बने मकान का नक्शा पास होगा। सड़क किसी बिल्डर ने बनाई है, तो नक्शा पास नहीं किया जाएगा, चाहे चौड़ाई 7.5 मीटर क्यों न हो।
प्रमुख कॉलोनियां जो इस फैसले से बाहर रहेंगी
सिंगार नगर (आलमबाग), चांदगंज गार्डन (अलीगंज), गीतापल्ली, फ्रेंड्स कॉलोनी, फिरोज गांधी सोसाइटी, त्रिवेणी नगर, मदेयगंज, भरतनगर, केशव नगर, गोविंदपुरम, संजय गांधीपुरम, लक्ष्मणपुरी, मारुतिपुरम, अलीशा नगर, जानकी विहार आदि। लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि 7.5 मीटर रोड की शर्त पूरी करने के बावजूद नक्शे तब तक पास नहीं होंगे, जब तक ये कॉलोनियां अवैध घोषित हैं। यदि शासन भविष्य में इन्हें वैध करता है, तो फिर इन पर भी नक्शे पास किए जाएंगे।