लखनऊ: महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों को देखते हुए सार्वजनिक परिवहन को और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए प्रशासन ने एक अहम फैसला लिया है। अब लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में ऑटो, ई-रिक्शा, टैक्सी, ओला-ऊबर और रैपिडो जैसे वाहनों के चालकों को अपने वाहन के अंदर अपना नाम, मोबाइल नंबर और आधार कार्ड नंबर बड़े अक्षरों में साफ तौर पर लिखना अनिवार्य होगा।
यह निर्देश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष द्वारा 26 मई को दिए गए अनुरोध के आधार पर लागू किया गया है। परिवहन विभाग ने इसे गंभीरता से लेते हुए अब एआरटीओ (प्रवर्तन) के जरिए लागू करवाना शुरू कर दिया है। बुधवार को एआरटीओ द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि सभी पंजीकृत चालकों को 15 दिनों के भीतर अपने वाहन के भीतर स्पष्ट रूप से ये जानकारी अंकित करनी होगी।
परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि चालक चाहे, तो वाहन के भीतर आधार कार्ड की स्पष्ट फोटो कॉपी भी चिपकाई जा सकती है या केवल आधार नंबर लिखना भी वैध होगा। बशर्ते जानकारी साफ-साफ पढ़ी जा सके। इससे यात्रियों को यह जानकारी आसानी से मिल सकेगी कि वे किस व्यक्ति के वाहन में यात्रा कर रहे हैं।