नई दिल्ली। राष्ट्रीय लोक अदालत कल यानी 13 सितंबर, 2025 को लगने वाली है। इसका आयोजन साल में 4 बार किया जाता है। यहां पर आप अपने लंबित ट्रैफिक चालान को आसानी से माफ करवा सकते हैं। यहां पर बड़े से बड़े और छोटे से छोट ट्रैफिक चालान की सुनवाई की जाती है और उसके बाद से इसे पूरी तरह से माफ या कम राशि के भुगतान पर निपटारा किया जाता है। लोक अदालत के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब आपको केवल सही समय पर वहां पर पहुंचकर अपने लंबित मामलों को निपटाना बचा है। हम यहां पर आपको कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट के बारे में बता रहे हैं, जिन्हें आपको अपने साथ लोक अदालत जरूर लेकर जाना चाहिए। आइए इन डॉक्यूमेंट के बारे में विस्तार में जानते हैं।
लोक अदालत के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट
आपने लोक अदालत के लिए अपॉइंटमेंट बुक कर लिया है और मिले हुए टोकन के जरिए स्लॉट भी ले लिया है, तो अब आपको उस समय से आधा घंटा पहले अदालत पहुंचना होगा। वहां पर पहुंचने के साथ ही आपको अपने साथ कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट के भी लेकर जाना होगा। लोक अदालत लेकर जाने वाले जरूरी डॉक्यूमेंट में चालान की फोटोकॉपी, वाहन का पंजीकरण प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पहचान पत्र, समन/नोटिस की फोटोकॉपी, चालान भुगतान की पुरानी रसीद और प्राधिकार पत्र शामिल है।
लोक अदालत डॉक्यूमेंट: किस लिए जरूरी है कौन-सा दस्तावेज?
- चालान की कॉपी: जिस ट्रैफिक चालान को आप माफ करवाना चाहते हैं, उसकी एक या ज्यादा फोटोकॉपी अपने साथ जरूर लेकर जाएं। इसमें ट्रैफिका चालान नंबर, गाड़ी नंबर और तारीख सही से तारीख लिखी हुई दिखाई देनी चाहिए।
- वाहन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट RC: हर वाहन का एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी RC होती है, जिसमें उस वाहनी की जानकारी और उसके मालिक का नाम होता है। आपको अपने साथ RC की ऑरिजन कॉपी और एक सत्यापित कॉपी साथ लेकर जाना होगा।
- वाहन चालक का ड्राइविंग लाइसेंस: भारत में मोटरवाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत होती है। इससे यह प्रमाणित होता है कि आप अधिकृत वाहन चालक हैं। आपको इसकी भी ओरिजिनल और फोटोकॉपी साथ लेकर जाना होगा।
- पहचान पत्र: लोक आदालत आप अपने साथ आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट या वोटर आईडी में से कोई एक पहचान प्रमाण जरूर लेकर जाएं। यह आपकी पहचान को सत्यापित करते हैं।
- समन या नोटिस: अगर आपको किसी स्पेशल ट्रैफिक चालान के लिए कोर्ट से समय या नोटिस मिला है, तो आपको उसकी भी एक कॉपी जरूर लेकर जाएं।
- ऑथराइजेशन लेटर: जिसके वाहन का ट्रैफिक चालान कटा है, अगर वह किसी कारण से लोक अदालत खुद नहीं जा सकता है और किसी को अपनी जगह पर भेजता है, तो आपको उस व्यक्ति को एक अधिकृत पत्र (पावर ऑफ अटॉर्नी) भी जरूर दें।
- चालान भुगतान की पुरानी रसीद: अगर आपका ट्रैफिक चालान आंशिक रूप से भुगतान किया है, तो आपको उसकी रसीद भी साथ लेकर जाना चाहिए। इससे प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहती है।