नई दिल्ली: देश की शीर्ष अदालत ने गुरुद्वारे को वक्फ संपत्ति बताने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। वक्फ बोर्ड ने अदालत में याचिका दाखिल कर मांग की थी कि जिस जमीन पर गुरुद्वारा बना हुआ है, वह वक्फ की संपत्ति है और आजादी से पहले वहां मस्जिद थी इस खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है।
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